26/08/2025
छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी द्वारा गणेशोत्सव हेतु निम्नलिखित गाइडलाइन जारी की जा रही है :
गणेशोत्सव गाइडलाइन:
*1भगवान गणेश की मूर्ति:*
A) प्लास्टिक एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) की मूर्तियों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।
इस नियम का उल्लंघन करने वाले विक्रेता पर नगर पालिका एवं नगर निगम द्वारा कम से कम ₹10,000 से ₹ 50000 तक का जुर्माना लगाया जाए तथा जप्त मूर्तियों के प्रबंधन का सारा खर्चा विक्रेता से वसूला जाए।
केवल मिट्टी, शिल्पकला और पर्यावरण अनुकूल सामग्री की मूर्तियों को को ही बिक्री की अनुमति होगी।
*2. पंडाल एवं प्रवेश नियम*:
A) किसी भी व्यक्ति को नशे की हालत में गणेश पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
सुरक्षा कर्मी / स्वयंसेवक नशे की अवस्था की जांच करें और नियम का उल्लंघन करने वाले को प्रवेश से रोकें तथा नियम का पालन न करने वालों को पुलिस को सौंपे।
पुलिस को पूरा अधिकार होगा कि ऐसे व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्रवाई करें।
B) गणेशोत्सव श्रद्धा का उत्सव है।
इसमें किसी भी प्रकार के अश्लील गाने तथा फूहड़ डांस की अनुमति नहीं होगी।
ऐसा करने पर आयोजन समिति उत्तरदाई मानी जाएगी तथा आयोजकों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा....... के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
C) समस्त पंडालो में सीसीटीवी की व्यवस्था आवश्यक रूप से हो।
D)आयोजन समिति को हर पंडाल में अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा।
*3. शोभायात्रा एवं जुलूस*
गणेश जुलूस या शोभायात्रा में नशे की हालत में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा।
पुलिस प्रशासन को पूरा अधिकार होगा कि वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का अल्कोहल breath टेस्ट कर सकते हैं और उन्हें restrict कर सकते हैं ।
अगर कोई व्यक्ति नशे में पाया जाता है तो उसे भारतीय दंड संहिता .......के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है।
जुलूस में शामिल सभी लोग संयम और अनुशासन बनाए रखें तथा अश्लील गाने एवं फूहड़ डांस करने पर आयोजकों पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु निर्धारित समय और ध्वनि सीमा का पालन किया जाए।
*4. विसर्जन व्यवस्था:*
अनंत चतुर्दशी के दिन ही पूरे प्रदेश में बड़े गणेशजी का विसर्जन किया जाए।
छोटे गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन परंपरा अनुसार किया जा सकता है ।
विसर्जन प्रक्रिया में सभी धार्मिक और सामाजिक मर्यादाओं का पालन अनिवार्य होगा।
विसर्जन केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही किया जाएगा।
विसर्जन की शोभायात्रा शाम 6:00 बजे से शुरू हो जानी चाहिए।
आयोजन समिति का दायित्व है कि विसर्जन रात 12:00 के पूर्व पूर्ण होना आवश्यक है।
*5. सुरक्षा एवं प्रशासनिक सहयोग:*
पुलिस व प्रशासनिक टीम नियमित गश्त कर नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी।
स्वयंसेवक दल (वॉलंटियर) को सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था में सहयोग करना होगा।