13/01/2026
#उत्तरप्रदेश
CMO को आयुर्वेद क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार नहीं है।
आयुर्वेद/AYUSH क्लीनिक AYUSH विभाग के अधीन आते हैं, न कि एलोपैथी CMO के।
Clinical Establishment Act के नाम पर CMO द्वारा रजिस्ट्रेशन मांगना, बिना स्पष्ट राज्य आदेश के, अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
जब नियुक्ति, नियंत्रण और नियमन AYUSH विभाग करता है, तो क्लीनिक रजिस्ट्रेशन भी उसी का विषय है।
इसलिए CMO द्वारा आयुर्वेद क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन कानूनी रूप से प्रश्नास्पद है।