11/12/2020
यह पोस्ट कुछ स्वघोषित ज्ञानियों हेतु।।
जिन्हें राजपत्र पढ़ना नही आता और ये अंतर तक नही पता कि नवीन Notification आयुर्वेद UG के लिए नही वरन PG(MS) के लिए है, जो कि पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम है उसके कर्माभ्यास के संबंध में विस्तार से परिभाषित किया गया है। खैर इनको क्या समझाएं।।
रही बात इनके विरोध की तो यह नई बात नही है।
आयुष चिकित्सको के माध्यम से स्वम् के अस्पताल संचालित करने वाले सभी आयुष की प्रगति को नही पचा पा रहे हैं।। CG Drug and cosmetic act का नोटिफिकेश हो, MTP act का संसोधन प्रारूप, राडिओडियग्नोसिस का प्रस्ताव हो या नवीन शल्य विधा का आदेश। देश के आयुष चिकित्सा जगत के लिए बनने वाले सब कानून इनको गलत ही लगते हैं। कानून वही सही है जिससे इनको और केवल इनको लाभ हो,
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आयुष्मा छत्तीसगढ़ नए संसोधन के पूर्ण समर्थन में हैं। और IMA द्वारा फैलाये जा रहे भ्रामक जानकारी का पूर्ण विरोध करता है।
निर्णय स्वम् पर है इनके अस्पतालों को चलाने वाले आयुष चिकित्सक भी अपना विरोध दर्ज करावें।।
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NOTIFICATION
New Delhi, the 19th November, 2020
F. No. 4-90/2018-P.G. Regulation (Ayurved).—
** Indian Medicine Central
Council (Post Graduate Ayurveda Education) Amendment Regulations, 2020.**