30/09/2025
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 37 वर्ष 1995 द्वारा स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की धारा 2 (f) के अर्न्तगत सूचीबद्ध
दिनांक: 27/09/2025
आम सूचना
सर्व साधारण को विदित हो कि कुछ समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार प्रसारित किये जा रहे है कि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के द्वारा जारी डिग्री / डिप्लोमा अमान्य है, जो पूर्णतः असत्य एवं भ्रामक है।
उपरोक्त संदर्भ में सूचित हो कि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश विधानसभा के द्वारा पारित अधिनियम क्रमांक - 37 वर्ष 1995 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2 (f) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ का भी सदस्य है।
राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश दिनांक 28/08/2017 द्वारा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों की अंकसूची को अमान्य करते हुये उन्हे सेवा मुक्त कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के सिंगल बैंच द्वारा दिनांक 20/11/2024 को WP No.5824/2017 एवं WP No 6051/2017 को खारिज कर विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई अंकसूचियों को अमान्य कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में रिट अपील WA No. 29/2025 दायर की गई थी। उक्त याचिका का निराकरण करते हुये माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने अपने निर्णय 15/07/2025 में यह आदेशित किया है कि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय विधिसम्मत स्थापित विश्वविद्यालय है, जिसे पाठ्यक्रम संचालित करने तथा अंकसूचियां एवं प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त है तथा उन छात्रों की अंकसूची को मान्य करते हुये उन्हे सेवा में पुनः वापिस लेने तथा उनकी वरिष्ठता का भी लाभ प्रदान किया जावे। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 एवं डिग्रियों के विनिर्देशन संबंधी राजपत्र में प्रकाशित पाठ्यक्रमों के अनुरूप विश्वविद्यालय की विद्या परिषद एवं प्रबंध मण्डल के अनुमोदन के उपरांत संचालित किए जा रहे है, जो पूर्णतः मान्य है।
अतः समस्त छात्रों से निवेदन है कि वे इस प्रकार के भ्रामक एवं झूठे दुष्प्रचार के बहकावे में न आवे। विश्वविद्यालय द्वारा जारी समस्त अंकसूचियां मान्य है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय विरोधी तत्वों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
कुलसचिव
मुख्यालय:- करौदी, पोस्ट - महनेर, जिला-कटनी (मध्यप्रदेश) - 483332 •फोन नं. 9425865180, 9981171634
प्रशासनिक कार्यालय :- लमती, विजय नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश) - 482002 • फोन नं. 0761-2637213, 2637217, 9752042827
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