13/01/2026
बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर की शिकायत करने के लिए आप ड्रग इंस्पेक्टर (औषधि निरीक्षक), स्थानीय पुलिस, राज्य औषधि नियंत्रक विभाग (State Drug Control Department), या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) (1800114000 / 1915) या CDSCO (cdsco.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि यह गैरकानूनी है और इससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है.
शिकायत करने के तरीके:
ड्रग इंस्पेक्टर (औषधि निरीक्षक) को सूचित करें: यह सबसे प्रभावी तरीका है क्योंकि यह सीधे दवा नियंत्रण विभाग से जुड़ा है. आप अपने जिले के ड्रग इंस्पेक्टर से संपर्क करें या उनके कार्यालय में लिखित शिकायत दें.
पुलिस में शिकायत: आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, खासकर अगर स्टोर गैरकानूनी रूप से चल रहा हो.
राज्य औषधि नियंत्रक विभाग: अपने राज्य के औषधि नियंत्रक (Drugs Controller) के निदेशालय या क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें और लिखित शिकायत दें.
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH): टोल-फ्री नंबर 1800114000 या 1915 पर कॉल करें या SMS (8800001915) भेजें.
CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization): राष्ट्रीय नियामक निकाय की वेबसाइट (cdsco.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.
शिकायत में क्या जानकारी दें:
स्टोर का नाम और पूरा पता.
आपकी शिकायत का विवरण (जैसे: फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था, बिना पर्ची के दवा दी गई, आदि).
दवा की पर्ची (यदि आपके पास है).
आपकी संपर्क जानकारी.
याद रखें: बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर चलाना कानूनन अपराध है, और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिसमें जुर्माना और जेल भी हो सकती है.
उत्तर प्रदेश लखनऊ