
31/01/2025
मित्रों,
पेंशनधारकों की सेवानिवृति के समय कम्युटेशन एमाउंट की रिकबरी पेंशन की धनराशि से 15 वर्षों तक कटौती करके की जाती है। गत दिनों मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने याचिका कर्ताओं के इस तर्क से सहमति व्यक्ति किया कि जब कम्युटेशन कि धनराशि दस वर्ष 11 माह में ही संम्पूर्ण वशूली हो जाती है तो 15 साल तक पेंशन से कटौती उचित नहीं तथा कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश से इस पर रोक लगा दिया था तथा उन पेंशन धारकों को जिनकी सेवानिवृति की अवधि 11 साल से अधिक हो गई थी उनकी पेंशन से कम्युटेशन की कटौती पर रोक लगा दी थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐसे ही प्रकरण पर गत 15 जनवरी 2025 को अंतिम निर्णय आ गया है जिसमे 15 साल तक की जाने वाली कटौती को विधिसम्मत मानते हुए इसे नीतिगत निर्णय निरूपित किया है तथा घोषित किया है कि ऐसा नियमावली में ही प्राविधानित है और कार्मिकों ने स्वेक्षा से स्वीकार किया है तथा इसमें कोई परिवर्तन सरकार ही कर सकती है कोर्ट हस्तक्षेप नही कर सकता। याचिकाकर्ताओं के तर्क व याचिका को नामंजूर कर दिया है। निर्णय निराशाजनक है ।स्पष्टरूप से यह नीति व नियम अतार्किक व मनमानी है जिसे कोर्ट को संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप करना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है अथवा सरकार स्वतः सदाशयता दिखाए अन्यथा वही नियम व वशूली बरकरार रहेगी।