28/07/2025
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार की एक प्रमुख मातृत्व लाभ योजना है, जिसे 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंशिक वेतन क्षतिपूर्ति (partial wage compensation) प्रदान करना है ताकि वे प्रसव पूर्व और पश्चात स्वास्थ्य देखभाल के लिए समय निकाल सकें।
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योजना का उद्देश्य:
गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता देना।
सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना।
स्तनपान को प्रोत्साहित करना।
शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
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लाभार्थी कौन:
वे गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं जो पहली बार मातृत्व का अनुभव कर रही हैं।
जिनकी आयु 19 वर्ष या उससे अधिक है।
वे महिलाएं जिन्होंने कार्यरत रहते हुए मातृत्व अवकाश नहीं लिया है या जिन्हें केंद्र सरकार/राज्य सरकार की कोई अन्य मातृत्व लाभ योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
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प्रमुख लाभ:
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹5000 की राशि दी जाती है:
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आवश्यक दस्तावेज़:
1. आधार कार्ड
2. मातृत्व लाभार्थी कार्ड (Mother & Child Protection Card)
3. बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक्ड)
4. प्रसव पूर्व जांच रिपोर्ट एवं टीकाकरण कार्ड
5. शपथपत्र (जहाँ आवश्यक हो)
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पंजीकरण प्रक्रिया:
आंगनबाड़ी केंद्र/आशा कार्यकर्ता के माध्यम से लाभार्थी का पंजीकरण किया जाता है।
लाभार्थी को प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित प्रपत्र (Form 1A, 1B, 1C) भरने होते हैं।
सत्यापन के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है।
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योजना की निगरानी:
योजना की मॉनिटरिंग जननी ट्रैकिंग पोर्टल और PMMVY-CAS (Common Application Software) के माध्यम से की जाती है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, लखनऊ द्वारा समय-समय पर निरीक्षण एवं समीक्षा की जाती है।
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महत्वपूर्ण जानकारी:
यह योजना केवल पहली जीवित संतान के लिए लागू है।
योजना से जुड़ी जानकारी के लिए नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र अथवा जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, लखनऊ से संपर्क करें।
जिला कार्यक्रम कार्यालय JALAUN, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश