28/11/2024
प्रेस विज्ञप्ति
FIBDO के प्रयास लाए रंग: लोकसभा में राष्ट्रीय रक्त आधान कानून का मुद्दा उठा
एक महत्वपूर्ण विकास में, लोकसभा सांसद, माननीय श्री भरतरुहारी महताब (Bhartruhari Mahtab) ने कल लोकसभा में नियम 377 के तहत राष्ट्रीय रक्त आधान कानून की आवश्यकता पर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा उठाया। यह प्रस्तावित कानून पूरे देश में रक्त आधान सेवाओं को विनियमित और मॉनिटर करने के उद्देश्य से लाया गया है, जिससे इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुरक्षा, पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित हो सके।
नियम 377 क्या है?
लोकसभा के नियम और कार्य संचालन प्रक्रिया का नियम 377 सांसदों को ऐसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे उठाने का अवसर देता है जो नियमित चर्चा के दायरे में नहीं आते। ये मुद्दे संक्षिप्त होते हैं और सरकार का ध्यान तुरंत आवश्यक विषयों की ओर आकर्षित करते हैं। नियम 377 के तहत उठाए गए मुद्दों और विशेष उल्लेखों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संसद कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है और यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित मंत्रालय समय पर जवाब दें।
माननीय सांसद श्री भरतरुहारी महताब द्वारा इस नियम के तहत उठाया गया मुद्दा राष्ट्रीय रक्त आधान अधिनियम की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है। यह अधिनियम रक्तदान और आधान सेवाओं के लिए एक संगठित ढांचा तैयार करेगा, जो रक्त दाताओं और प्राप्तकर्ताओं दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
यह उपलब्धि फेडरेशन ऑफ इंडियन ब्लड डोनर्स ऑर्गनाइजेशन (FIBDO) के लगातार प्रयासों का परिणाम है, जो लंबे समय से इस कानून के लिए संघर्ष कर रहा है। यह अधिनियम रक्त आधान सेवाओं के विनियमन को सुनिश्चित करेगा, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देगा और इस क्षेत्र में अनैतिक प्रथाओं पर रोक लगाएगा।
“हमारे प्रयास अब रंग ला रहे हैं। हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए माननीय श्री भरतरुहारी महताब का तहेदिल से धन्यवाद करते हैं और FIBDO परिवार के सभी सदस्यों को उनकी अडिग निष्ठा के लिए बधाई देते हैं।”
यह अंतरिम सफलता FIBDO को अपने मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित करती है, जब तक कि प्रस्तावित कानून हकीकत न बन जाए। आइए मिलकर ऐसे भविष्य की ओर काम करें, जहां रक्त आधान सेवाएं नैतिक, सुरक्षित और सभी के लिए सुलभ हों।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
FIBDO संचार टीम
ईमेल: fibdo@fibdo.org
फोन: +91-9830244388
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